धारा 498 ए आईपीसी का उद्देश्य किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या पति के अन्य रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार को रोकना है। धारा 498 ए के तहत अपराध का गठन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्ते है। देखो एक विवाहित महिला होना चाहिए महिला के साथ उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता/क्रूरता दिखाई गई है ऐसी क्रूरता में शामिल है।
वसीयत क्या है इसकी प्रकिया क्या है। What is the process of a will?
जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को जो चाहे मानसिक हो या शारिरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है।
किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
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धारा 498 ए के तहत एक अपराध एक गंभीर है और कारावास और जुर्माना की गंभीर सजा दे सकता है। धारा 498 ए के अनुसार यदि विवाहित महिला या पति के किसी रिश्तेदार पर उस महिला को क्रूरता या।
किसी मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य के अधीन करने का आरोप लगाया जाता है, जो उत्पीड़न की राशि देता है तो उसे कारावास या जेल का समय बढ़ सकता है। तीन साल तक और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी।
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