Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme Bihar का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के विरुद्ध जनों को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ।
वृद्धावस्था पेंशन योजना निधि का संवितरण
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम National Social Assistance Program अंतर्गत 60 वर्ष या अधिक आयु के अति वृद्धाजन ,अन्य वृद्धाजन Old Age को एक समान राशि का लाभ देने हेतु राशि का भुगतान राज्य सरकार State government के द्वारा प्रावधानित है।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme देय राशि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme Bihar के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवार BPL Family के 60-79 वर्ष आयु के व्रद्ध व्यक्ति को 400/-रु० प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/-रु० प्रति माह की दर से पैशन दी जाती है पात्रता बी.पी.एल. परिवार BPL Family के 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला/ पुरुष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना Old Age Pension Scheme के तहत आच्छादित होंगे।
इंदिरा गांधी Old Age Pension योजना बिहार प्रक्रिया
इस योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले व्यक्ति को विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।
उपयोगिता प्रमाण -पत्र की प्रक्रिया Utilization Certificate Process
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन Old Age Pension योजना में जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया monitoring process
वृद्धावस्था पेंशन-योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी ।साथ ही सभी योजनाओं में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।
शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स Grievance Redressal and Escalation Matrix
इस के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO ,अनुमंडल कार्यालय संहिता निदेशक Sub-Divisional Office Code Director ,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ के जिला बाल संरक्षण इकाई District Social Security Cell / District Child Protection Unit ,निदेशक ,सामाजिक सुरक्षा कार्यालय social Security office तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी Public Grievance Redressal Officer तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय Office of the District Public Grievance Redressal Officer कार्यरत है।
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