पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म काम करने वाले अभियुक्त भंवरलाल को उम्रकैद व 2.05 लाख की जुर्माना की सजा दी है।
कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है उससे एक 14 साल के नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे अन्य लोगों के साथ मिलकर नशीला पदार्थ खिलाया और तीन दिन बंधक बनाकर उससे शक्ति ज्यादती कर लैगिक हमला किया ।
ऐसे में अभियुक्त उम्र कैद के तौर पर अपना फेस प्राकृती जीवन भी जेल में ही भुगते विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ 9 दिसंबर 2016 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें कहा था कि आरोपी ने उसे अन्य आरोपियों के साथ मिलकर करीब डेढ़ साल पहले अपहरण कर 3 दिनों तक बंधक बनाया।
इस दौरान उसे नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी सहित अन्य उससे दुष्कर्म किया पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी भंवरलाल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को उम्र कैद व जुर्माना की सजा दी।