मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना निबांध को प्रोत्साहित करना 02 वर्ष की बालिकाओं को संपूर्ण टीकाकरण करना लिंग अनुपात में वृद्धि करना बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना बाल विवाह पर अंकुश लगाना कुल पर जंतर में कभी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बना कर समाज की मुख्यधारा में लाना है।परिणामस्वरूप य बालिकाओं द्वारा परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना निधि का संवितरण
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना Chief Minister Beggary Prevention Scheme
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना देय राशि
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता-पिता अभिभावक के बैंक खाते में 2000/- दी जाति तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने तथा आधार पंजीकरण किए जाने के बाद 1000/- रु0 खाते में पुनः दिया जाता है। यह लाभ दो कन्या शिशु तकलीफ देय होगा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समाज कल्याण निदेशालय द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से उपलब्ध कराई गई सूची एवं बैंक खाते में सीधे parent Child Account के माध्यम से NEFT/RTGS से राशि का हस्ताक्षर किया जाता है।
किन्नर कल्याण योजना Kinnar Kalyan Yojana
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पात्रता 2 वर्ष तक के कन्या शिशु।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र ने प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Chief Minister Girl Marriage Scheme
उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया
जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक के जिला बाल संरक्षण इकाई जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा एवं मूल्यांकन की जाती है। राजस्थान आयोजित मासिक त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय समय पर मूल्यांकन तथा निगम के अधिकारी द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भवन कर योजनाओं की समीक्षा की जाती है।
शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स
अनुमंडल लोक शिकायत, निवारण, पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत, निवारण, पदाधिकारी का कार्यालय कार्य रहता है। जहां इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित और अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राजस्थान पर निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव या प्रधान /सचिव सचिव/ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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