मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना विभाग के निबंध को प्रोत्साहित करना कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विकास को रोकना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना निधि का संवितरण
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना देय राशि
इस योजना अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपया का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/- रुपया तक की हो कि 18 वर्ष से अनियन विवाहित करने आए होंगे जिनकी विवाह निबंधन बंद हो चुका हो।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना Prime Minister Mother Vandana
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांच उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
विभिन्न संस्थानों सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से प्राप्त हुए विवरण इस साहित्य उपयोगिता प्रमाण पत्र महिला विकास निगम को उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से प्राप्त विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से लेकर कार्य को भेजा जाएगा।
National Nutrition Mission राष्ट्रीय पोषण मिशन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया
जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक जिला बाल संरक्षण इकाई जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में सभी योजनाओं की समीक्षा एवं की जाती है तथा राज्य स्तर पर आयोजित मासिक/ त्रैमासिक एवं वार्षिक /समीक्षा बैठकों में महिला विकास निगम विभाग द्वारा योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी योजनाओं के लिए सीमित एम आई एम प्राणी के अतिरिक्त थर्ड पार्टी द्वारा समय-समय पर संघात मूल्यांकन तथा निगम के पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र भयंकर योजनाओं की समीक्षा की जाती है
शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स
अनुमंडल, लोक शिकायत, निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत ,निवारण पदाधिकारी, का कार्यालय, कार्यरत है जहां इस योजना से संबंधित, शिकायत और अपील दायर की जा सकती है इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राजस्थान पर प्रबंधन निदेशक महिला विकास निगम तथा अपर मुख्य सचिव, प्रधान, सचिव या ,सचिव समाज कल्याण विभाग के के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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