मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का उद्देश्य
इस योजना में चरणबद्ध, प्रक्रिया के तहत बिच्छू कर जनों का पूर्ण वर्ष कौशल विकास तथा सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा स्थापित करना है। ताकि भिक्षा वृद्धि और हो सके इस योजना में वस्त्र निवारण योजना भी समाहित है।
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना निधि का संवितरण
मुख्यमंत्री ,भिक्षावृत्ति, निवारण योजना शत-प्रतिशत राज्य स्कीम है।
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना देय राशि
राज के भिक्षकजनों को पुनर्वास अल्पावस गिरी के माध्यम से भोजन वस्त्र चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवास के सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी। वस्त्र विवरण के तहत सूती साड़ी धोती चादर एवं उन कंबल विश्वको अपन को एवं सहायक व्यक्ति के बीच मुक्त विवरण किया जाता है सरकार के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जुराब या स्थापित करने हेतु आवश्यक जानकारी परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जाता है साथ ही उनके कौशल्य विका 100 ग्राम रोजगार हेतु एवं स्वरोजगार हेतु पंजीकरण निदेशक बैंक से सामान्य स्थापित कराया जाता है।
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पात्रता
निर्धारित असहाय और बिच्छू की न्यूनतम आयु 18 उसको मत देखो यह देखो क्या होता है बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना प्रक्रिया
योजना का नाम - मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना
आवेदन की प्रक्रिया- स्वयं/सर्वेक्षित/ रेफरल के माध्यम से
अनुमोदन- जिला प्रबंधन की अध्यक्षता में गठित समिति प्रबंधन की अध्यक्षता में समिति द्वारा की जाती है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना Chief Minister Nari Shakti Yojana
उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
जिला कार्यनवयन, इकाई स्वयंसेवी, संस्थाओं एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर संसद द्वारा की उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। तथा निदेशक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक, निदेशक,सामाजिक सुरक्षा /कोषांग साथ ही बाल संरक्षण इकाई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, के लिए प्राधिकृत है बिहार माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय समिति द्वारा वृद्ध आश्रम का अनुसरण किया जाएगा एवं इसका प्रतिवेदन निदेशालय विभाग को भेजा जाता है।
बिहार समय की सामाजिक सुरक्षा सुद्दढिकरण परियोजना (BISPS )
शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स
अनुमंडल लोक शिकायत, निवारण, पदाधिकारी, तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत, निवारण पदाधिकारी, का कार्यालय कार्य रहता है जहां इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित और अपील दायर की जा सकती है इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित शिकायत, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राजस्थान पर निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान /सचिव सचिव/ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।
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