राज्य के सभी व्रद्धजनों को सम्मापूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना निधि का संवितरण
इसके अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रुपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रुपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार
Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Bihar देय राशि
इसके अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु की किसी भी आय वर्ग के वृद्धजन को रुपया 400/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को रुपया 500/- प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है।
Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Bihar पात्रता
Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Bihar के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी आय के वृद्धजन।
प्रक्रिया Old Age Pension Scheme Bihar
Mukhyamantri vriddhjan pention yojna Bihar में आवेदन विहित प्राप्त में दो प्रतियों में प्रखंड के RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है ।साथ ही, इसमें sspmis.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन online application प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई है।
उपयोगिता प्रमाण- पत्र की प्रक्रिया Old Age Pension
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में जिला से प्राप्त वव्य प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम द्वारा 42A में उपयोगिता प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराया जाता है।
अनुश्रवण की प्रक्रिया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत MIS की सुविधा रहेगी। साथ ही सभी योजनाओं में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है। इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।
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शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स Mukhyamantri Old Age Pension Scheme Bihar
मुख्यमंत्री वृद्धाअवस्था पेंशन योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ,अनुमंडल कार्यालय ,सहायक निदेशक ,जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक ,सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव प्रधान /सचिव / सचिव ,समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है
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