हम इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि दिव्यांग यानी विकलांग नागरिकों को अपने जीवन काल में कई प्रकार के कितनी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या तो तब आती है जब दिव्यांग नागरिक के विवाह हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसी से संबंधित बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 है।
अगर आप भी बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत आवेदन कर के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल पूरा जरूर पढ़ना होगा। अपने इस पेज में हम आपको दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया,आवश्यक दस्तावेज सूची, योजना का लाभ तथा इसकी विशेषताएं आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना उद्देश्य
मुख्यमंत्रीदिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना Chief Minister Divyangjan Marriage Incentive Grant Scheme का उद्देश्य राज के दिव्यांगजन के विवाह को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार
विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना Chief Minister Divyangjan Marriage Incentive Grant Scheme के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान ने केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है.
सचिव धीरेन्द्र कुमार के निर्देश पर नेत्रहीन परिवार से लिया आवेदन
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना देय राशि
हम इस बात से भलीभांति परिचित है कि विकलांग व्यक्तियों को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ दिव्यांग नागरिकों की शादी में भी कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। कभी कभी देखा गया है कि आर्थिक तंगी की वजह से दिव्यांग नागरिकों का विवाह नहीं हो पाता है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा विवाह धूमधाम से किया जाए। लेकिन आर्थिक परिस्थितियां सही ना होने के कारण विकलांग नागरिक धूमधाम से अपना विवाह संपन्न करने से रह जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 को लांच किया गया है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य सरकार विकलांग नागरिकों को उनकी शादी संपन्न कराने के लिए ₹100000 का आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजनविवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना Chief Minister Divyangjan Marriage Incentive Grant Scheme अंतर्गत पात्र लाभुकों को एक मस्त रुपया रु0 100000/- की सहायता दी जाती है.राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विवाह के लिए सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Widow Pension Scheme
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना पात्रता
अन्तर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/ पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसने महिलाएं एवं पुरुष की आयु क्रमश: 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अन्तर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांग से विवाह के लिए दिव्यांगजन को अनुदान देय होगा यदि ऐसी विवाह में पति /पत्नी दोनों दिव्यांग हो तो दोनों को अनुदान देय होगा इसी प्रकार दिव्यांगजन यदि अन्तर्जातीयल विवाह करते हैं तो दिव्यांग विवाह के साथ-साथ अन्तर्जातीय विवाह के लिए देय अनुदान भी अनुमान्य होगा। उदाहरण स्वरूप यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हो और उनकी जाति भी भिन्न हो तो पत्नी को अन्तर्जातीय विवाह एवं दिव्यांग विवाह दोनों के लिए तथा पति को दिव्यांग विवाह हेतु अर्थात अनुदान की तीन इकाई अनुमान्य होगी।
इस योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
बिहार राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को शादी के लिए ₹100000 की अनुदान राशि भेंट की जाएगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
इसके तहत दी जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए दिव्यांग दंपत्ति विवाह के 2 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
सेना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना प्रक्रिया
पात्रता नियम
आवेदन करने वाला दिव्यांग नागरिक बिहार राज्य का ही मूल निवासी होना आवश्यक है।
दिव्यांग नागरिक के पास अपना खाता होना अनिवार्य है।
पति पत्नी दोनों दिव्यांग होने की दशा में दंपत्ति का साझा यानी जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
आवेदन करने वाले दंपत्ति में पति-पत्नी या दोनों 40% से अधिक विकलांग होने चाहिए।
आवेदन करने वाला दंपत्ति राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य किसी विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होने चाहिए। यह योजना पुनर्विवाह यानी दूसरी अथवा तीसरी शादी के लिए लागू नहीं होगी।
Chief Minister Divyangjan Marriage Incentive Grant Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता पूरा करने वाले आवेदक को विहित प्रपत्र ने अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय स्तर पर अवस्थित RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रियाआवश्यक दस्तावेज
पति पत्नी का आधार कार्ड
ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी
विकलांगता प्रमाण पत्र
आयु या जन्म प्रमाण पत्र
सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
शादी का निमंत्रण कार्ड
शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड की फोटो कॉपी
Chief Minister Divyangjan Marriage Incentive Grant Scheme में जिला से प्राप्त व प्रतिवेदन के आधार पर शब्दों द्वारा 42aAमें उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा
आवेदक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के दफ्तर जाना होगा।
कार्यालय में पहुंचकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा।
इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज अटैच करने होंगे।
एक बार फिर से आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी की जांच कर ले तथा दस्तावेजों को चेक कर लें।
अगर आपने सब कुछ सही सही भरा है तथा सभी दस्तावेज सही हैं तो इसे विभाग के संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
अधिकारी के पास अपने दस्तावेज तथा आवेदन पत्र जमा करने के बाद इस योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी आपका आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अनुश्रवण की प्रक्रिया
Chief Minister Divyangjan Marriage Incentive Grant Scheme के अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए प्राधिकृत है इस कार्यक्रम की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षा भी की जाती है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर जांच दल का भी गठन किया जाता है।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2022
Benefits & Features of Mukhyamantri Divyang Vivah Yojana
Eligibility & Docs for Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana
Apply for Divyang Shadi Protsahan Yojana 2022.
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2022
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना Old Age Pension Scheme
शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स
इस योजना के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुमंडल कार्यालय सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिला बाल संरक्षण इकाई निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है ।अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण का कार्यालय कार्य रहता है।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana pdf form
0 Comments
Post a Comment