दिव्य संवाद पटना, बिहार सरकार सूअर खरीदने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान देगी। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोग इसका लाभ ले सकेंगे। इसके लिए दस जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए संबंधित विकास मित्र सहयोग करेंगे।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और सूअर पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए यह योजना लागू की गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
इसके लिए तीन करोड़ 60 लाख की स्वीकृति भी दी गई है। आखिर देखना यह होगा कि सुशासन बाबू की इस सूअर पालन योजना से कितने लोग लाभ ले सकेंगे। यदि सरकार की यह सूअर पालन योजना सफल रही तो निश्चित ही बिहार सूअर पालन में सबसे पहला राज्य बन जाएगा। बशर्ते सूअर बिचौलियों से बचकर सही पालन कर्ता तक पहुंच सके तो।
विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि एक लाभुक को दो मादा और एक नर सूअर खरीदने के लिए अनुदान राशि दी जाएगी। तीन सूअर की अनुमानित लागत 18 हजार आंकी गई है। 900 रुपये बीमा पर खर्च होंगे। इस तरह सूअर खरीदने के लिए 18 हजार 900 का 80 प्रतिशत अर्थात 15 हजार 120 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लाभुक को सिर्फ 3780 रुपये स्वयं लगाने होंगे। लाभुकों के चयन में कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभुकों के चयन का आधार पहले आओ पहले पाओ होगा।
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